Spread the love

 

अमेठी(ब्यूरो)। महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि गुरुवार को बाल विवाह के रोकथाम के लिए मलिक मोहम्मद भारती इंटर कॉलेज जायस में जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जिसमें कम उम्र के बच्चों की शादी कर दी जाती है यह समस्या विशेष रूप से विकासशील देशों में पाई जाती है, जहां लड़कियों को अक्सर कम उम्र में शादी के लिए मजबूर किया जाता है बाल विवाह के नुकसान भी हैं वह बालक/बालिकाएं शिक्षा से वंचित हो जाती हैं स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा हो जाती हैं मानसिक और भावनात्मक तनाव रहता है अधिकारों का हनन होता है भविष्य की संभावनाओं का नुकसान होता ह

लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित

इसीलिए सरकार द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दिनेश तिवारी ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह अपराध माना जाता है अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 2 साल की सजा एवं एक लाख का जुर्माना होगा बाल विवाह में सारे दोष हैं, बाल विवाह का सीधा असर ना केवल लड़कियों पर बल्कि उनके परिवार व समुदाय पर भी होता है अगर आपके क्षेत्र में ऐसा कोई विवाह हो रहा हो तो इसकी जानकारी चाइल्ड हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1098 पर अवश्य दें, जिससे बाल विवाह को रोका जा सके। कार्यक्रम को विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामकुमार सिंह,एवं सहायक अध्यापक सुनील कुमार, शिल्पी श्रीवास्तव एवं बबीता गुप्ता ने कार्यक्रम को सहयोग देकर सफल बनाया।